वित्तीय तंगी का बहाना बनाकर पेंशन नहीं रोकी जा सकती, हाईकोर्ट ने तीन महीने में भुगतान के दिए आदेश
शिमला, 21 जुलाई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोई भी सरकारी निगम या विभाग वित्तीय तंगी का हवाला देकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन या उनके परिवारों की पारिवारिक पेंशन नहीं रोक सकता। अदालत ने कहा कि समय पर प

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news