उन्नत सेल और जीन थेरेपी के लिए सरकार ने ड्रग्स नियमों में किया संशोधन
नई दिल्ली, 02 जुलाई (हि.स.)। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए सेल या स्टेम सेल-आधारित उत्पादों, जीन थेरेपी उत्पादों और ज़ेनोग्राफ्ट को केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण(सीएलएए) के दायरे में शामिल कर दिया है। इसका उद्देश्य
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001