दरभंगा के बेनीपुर उपकारा में विधिक जागरूकता शिविर, बंदियों को दी गई जानकारी
दरभंगा।, 19 जुलाई (हि.स.)। दरभंगा जिले के बेनीपुर प्रखंड में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के निर्देश पर बेनीपुर उपकारा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में काराधीन बंद
दरभंगा:बेनीपुर उपकारा में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में बंदियों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई।


दरभंगा।, 19 जुलाई (हि.स.)। दरभंगा जिले के बेनीपुर प्रखंड में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के निर्देश पर बेनीपुर उपकारा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में काराधीन बंदियों को प्ली बार्गेनिंग (सौदा अभिवाक्) एवं अपराध शमन की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई।

वक्ताओं ने बताया कि प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अभियुक्त और पीड़ित पक्ष के बीच समझौते के आधार पर मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा किया जा सकता है। सात वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करने तथा पीड़ित पक्ष को प्रतिकर एवं अन्य खर्च का भुगतान करने पर कानून के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम सजा का आधा अथवा एक-चौथाई दंड दिया जा सकता है। हालांकि यह सुविधा महिलाओं, बच्चों तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराधों में लागू नहीं होती।

कार्यक्रम में बंदियों को शमनीय अपराधों की जानकारी देते हुए बताया गया कि ऐसे मामलों का आपसी समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटारा कराया जा सकता है।

साथ ही दहेज प्रतिषेध, नशामुक्ति तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण योजनाओं की भी जानकारी दी गई।

इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता मोहम्मद हैदर अली, कारा उपाधीक्षक विनोद कुमार, प्राधिकार सहायक कुमार गौरव, कक्षपाल श्वेता कुमारी, पीएलवी रीना देवी एवं नितीश कुमार राम सहित अन्य उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / Krishna Mohan Mishra