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धर्मशाला, 19 जुलाई (हि.स.)। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) शिमला द्वारा 20 और 21 जुलाई के लिए कांगड़ा जिले में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को 20 और 21 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
आदेशों के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, तकनीकी संस्थान, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी परिसर, निफ्ट कांगड़ा, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बलाहर, क्रेच केंद्र तथा आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। हालांकि आवासीय शिक्षण संस्थान इस आदेश से बाहर रहेंगे।
जिलाधीश ने शिक्षण और प्रशासनिक स्टाफ को भी इन दो दिनों के लिए उपस्थिति से छूट प्रदान की है। हालांकि, संस्थानों के प्रमुख आवश्यकता पड़ने पर आपदा प्रबंधन एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए सीमित आवश्यक प्रशासनिक कर्मचारियों की सेवाएं ले सकेंगे।
जिलाधीश ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया