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धनबाद, 17 जुलाई (हि.स.)। धनबाद नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) यूजर चार्ज की बकाया राशि की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निगम ने शहर के विभिन्न व्यावसायिक और संस्थागत प्रतिष्ठानों को शुक्रवार को अंतिम नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के भीतर बकाया यूजर चार्ज जमा करने का निर्देश दिया है।
नगर निगम ने बताया कि यह कार्रवाई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। नोटिस प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठानों में अस्पताल, नर्सिंग होम, शोरूम और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।
जारी सूची के अनुसार विशाल मेगा मार्ट पर 40 माह का चार लाख रुपये, जबकि ह्युंडई के तीन शोरूमों पर 40-40 माह का दो-दो लाख रुपये यूजर चार्ज बकाया है। इसके अलावा एसजेएएस अस्पताल पर 14 माह का 2.80 लाख रुपये, अविनाश अस्पताल पर 28 माह का 1.40 लाख रुपये, ट्रैंक्विल नर्सिंग होम पर 24 माह का 1.20 लाख रुपये, जिम्स अस्पताल पर 10 माह का एक लाख रुपये तथा श्रीराम प्लाजा पर 8 माह का 40 हजार रुपये बकाया है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-184 के तहत बकाया राशि की वसूली, दंडात्मक शुल्क, ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक अथवा लाइसेंस निरस्त करने जैसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों से समय-सीमा के भीतर बकाया राशि जमा कर स्वच्छ एवं बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार झा