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अयोध्या, 14 जुलाई (हि.स.)। रामजन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में मंगलवार को एंटी करप्शन न्यायालय ने आरोपित सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की 14 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है। एंटी करप्शन कोर्ट के न्यायाधीश रजत वर्मा ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। मामले के विवेचक कर रहे क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने 10 जुलाई को न्यायालय में सात दिन की पुलिस रिमांड की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
विवेचक ने आरोपियों से पूछताछ कर कथित रूप से गबन की गई नकदी और अन्य मूल्यवान सामान की बरामदगी की जानी है।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष तथा आरोपियों की ओर से अधिवक्ता कुलशेखर सिंह ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने सात दिन की रिमांड की मांग अस्वीकार करते हुए 14 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की, ताकि विवेचक आवश्यक पूछताछ एवं बरामदगी की कार्रवाई कर सके।
आरोपित लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर एडीए का अंतिम नोटिस
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के आरोपी लवकुश मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने उनके निर्माणाधीन मकान पर अंतिम नोटिस चस्पा कर 15 जुलाई तक मानचित्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण के अनुसार, 3 जुलाई को जारी नोटिस के बावजूद सुप्रिया मिश्रा (पत्नी लवकुश मिश्रा) की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। एडीए ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि तक संतोषजनक जवाब या वैध अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर निर्माणाधीन भवन को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / पवन पाण्डेय