रामबाग गोल्फ क्लब के पास की बिल्डिंग के निर्माण पर हाईकोर्ट की यथास्थिति हटी
जयपुर, 13 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के सामने गोल्फ क्लब के पास बन रही बिल्डिंग के निर्माण पर लगी यथास्थिति को हटा दिया है। अदालत ने निर्माण कार्य को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस संदीप
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जयपुर, 13 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के सामने गोल्फ क्लब के पास बन रही बिल्डिंग के निर्माण पर लगी यथास्थिति को हटा दिया है। अदालत ने निर्माण कार्य को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस संदीप तनेजा ने यह आदेश योगेश यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने गत 19 दिसंबर को मामले में यथास्थिति के आदेश दिए थे।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि यह जनहित याचिका दो साल की देरी से दायर की गई है और जेडीए की ओर से किया जाने वाला निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अलावा 11 अगस्त 2000 के समझौते के अनुसार क्लब हाउस का निर्माण जेडीए को करना था और इसे गोल्फ क्लब को चालू करना था। गोल्फ कोर्स क्लब के अवैध निर्माण के आरोप अब मायने नहीं रखते, क्योंकि पार्किंग बनाते समय उसे पहले ही हटा दिया जा चुका है। अब नया निर्माण कार्य अगस्त 2000 के समझौते के अनुसार ही हो रहा है और जेडीए अपनी जमीन पर ही यह कार्य कर रहा है। ऐसे में इसे अवैध नहीं कहा जा सकता। इसलिए अदालत निर्माण पर लगी यथास्थिति को हटाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यथास्थिति को हटा दिया है।

जनहित याचिका में कहा गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2023 को यहां भूतल सहित एक मंजिला इमारत निर्माण का निर्णय लिया गया। निर्णय में माना गया कि पार्किंग के लिए मौजूदा निर्माण को तोडने के बदले यह निर्माण किया जाएगा। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि पूर्व का निर्माण ही अपने आप में अवैध था। इसके अलावा करीब नौ साल पहले राज्य सरकार ने गोल्फ क्लब को यहां निर्माण की अनुमति नहीं दी थी। निर्माण होने पर क्लब पर कार्रवाई भी हुई थी। ऐसे में अब पूर्व के निर्णय को दरकिनार कर निर्माण की अनुमति दी गई है। ऐसे में अवैध निर्माण को वैध निर्माण में नहीं बदला जा सकता।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक