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सुलतानपुर, 13 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में घर के सामने से अपहरण कर हत्या के आरोपित 7 लोगों को कोर्ट ने साेमवार काे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही 20 - 20 हजार रुपये के अर्थ दण्ड भी लगाया है। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की संपूर्ण राशि मृतक की मां को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए।
अभियोजन पक्ष के एडीजीसी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) राकेश की अदालत ने सोमवार को अपहरण एवं हत्या कांड में सातों दोषियों को आजीवन कारावास तथा कुल 1.40 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। चांदा थाना क्षेत्र के कोईरीपुर कंचन नगर निवासी विजय गुप्ता के पुत्र राजेश गुप्ता को 1 मई 2009 को काम कराने के बहाने घर से ले जाया गया था। इसके बाद आरोपिताें ने उसकी हत्या कर शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया, जिस पर लंबी सुनवाई चली।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों तथा गवाहों के बयानों को विश्वसनीय मानते हुए अदालत ने पन्नालाल अग्रहरि, मनोज कुमार, सत्यनारायण, सरिता, अनंतलाल अग्रहरी, मनोज कुमार साहू और राकेश अग्रहरि को दोषी ठहराया। सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने सभी सातों दोषियों को आजीवन कारावास एवं कुल 1.40 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अर्थदंड की पूरी राशि मृतक की मां को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का आदेश पारित किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / दयाशंकर गुप्त