वैवाहिक विवाद में समझौते पर आपराधिक कार्यवाही निरस्त
प्रयागराज, 13 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए वैवाहिक विवाद से संबंधित थाना काकादेव, जनपद कानपुर नगर, से उत्पन्न समस्त आपराधिक कार्यवाही को पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर रद्द कर दिया। न
इलाहाबाद हाईकोर्ट की फोटो


प्रयागराज, 13 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए वैवाहिक विवाद से संबंधित थाना काकादेव, जनपद कानपुर नगर, से उत्पन्न समस्त आपराधिक कार्यवाही को पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर रद्द कर दिया। न्यायालय ने धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट में लंबित संपूर्ण कार्यवाही समाप्त कर दी।

न्यायमूर्ति चवन प्रकाश की एकलपीठ ने यह पाया कि दोनों पक्ष न्यायालय के बाहर विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान कर चुके हैं। समझौते का सत्यापन भी ट्रायल कोर्ट द्वारा 07 अप्रैल 2026 को किया जा चुका था। ऐसे में मुकदमे को आगे चलाने का कोई औचित्य शेष नहीं है।

न्यायालय ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर ट्रायल कोर्ट में लंबित संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त कर याचिका स्वीकार कर ली गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे