पंप ऑपरेटर हत्याकांड : मुनादी से घबराए आरोपित ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत
औरैया, 13 जुलाई (हि. स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में बहुचर्चित पंप ऑपरेटर हत्याकांड में सोमवार को नामजद अभियुक्त हिमांशु गुप्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), औरैया की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष
पंप ऑपरेटर हत्याकांड : मुनादी से घबराए आरोपित ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत


औरैया, 13 जुलाई (हि. स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में बहुचर्चित पंप ऑपरेटर हत्याकांड में सोमवार को नामजद अभियुक्त हिमांशु गुप्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), औरैया की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार करने के बाद अदालत ने निर्धारित शर्तों के साथ अभियुक्त की जमानत मंजूर कर ली।

जानकारी के अनुसार, कोतवाली औरैया में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने रविवार को अभियुक्त के आवास पर मुनादी कराते हुए उसे फरार घोषित किया था। मुनादी के माध्यम से उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस की इस कार्रवाई के अगले ही दिन सोमवार को अभियुक्त अपने अधिवक्ता के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत पहुंचा और विधिवत आत्मसमर्पण कर दिया।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए विभिन्न कानूनी आधारों पर जमानत की मांग की। वहीं, न्यायालय ने मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अभियुक्त की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश देते हुए अभियुक्त को 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें तथा व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा किए जाने के निर्देश दिए। न्यायालय के आदेश के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर अभियुक्त को जमानत का लाभ मिल गया।

गौरतलब है कि पंप ऑपरेटर हत्याकांड जिले का चर्चित मामला रहा है, जिसमें पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आरोपित के खिलाफ मुनादी की कार्रवाई के अगले ही दिन उसके आत्मसमर्पण और फिर अदालत से जमानत मिलने की घटना पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। मामले की विवेचना पुलिस द्वारा नियमानुसार आगे बढ़ाई जा रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार