Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

नई दिल्ली, 13 जुलाई (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने जनता दल (सेक्युलर) के नेता एचडी रेवन्ना को यौन प्रताड़ना के मामले में बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए रेवन्ना को नोटिस जारी किया।
दिसंबर, 2025 में बेंगालुरु के ट्रायल कोर्ट ने एचडी रेवन्ना को यौन प्रताड़ना के मामले में इस आधार पर बरी करने का आदेश दिया कि शिकायत करने में चार साल की देरी हुई। रेवन्ना के खिलाफ पूर्व घरेलू सहायक ने शिकायत की थी। ट्रायल कोर्ट का बरी करने का आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद आया, जिसमें उच्च न्यायालय ने रेवन्ना के खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि रेवन्ना पर यौन प्रताड़ना का आरोप लग सकता है, लेकिन वो किसी महिला की मर्यादा को भंग करने की श्रेणी में नहीं आता है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को दोबारा विचार करने का आदेश दिया, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने रेवन्ना को बरी करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय के इसी आदेश को कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौता दी है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह