हत्या व दुष्कर्म के दोषी को दोहरी आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये का अर्थदंड
प्रयागराज, 13 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी विवेचना और मजबूत न्यायालयीन पैरवी के चलते जार्जटाउन थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 के हत्या एवं दुष्कर्म के मा
प्रयागराज के जार्जटाउन थाने की फोटो


प्रयागराज, 13 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी विवेचना और मजबूत न्यायालयीन पैरवी के चलते जार्जटाउन थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 के हत्या एवं दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दोहरी आजीवन कारावास और कुल 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह जानकारी सोमवार को पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने दी।

उन्होंने बताया कि यह सजा एफटीसी न्यायालय (कक्ष संख्या-02), प्रयागराज ने सोमवार को जार्जटाउन थाने में वर्ष 2011 में दर्ज हुए मुकदमे के अभियुक्त अमर सिंह यादव पुत्र अमरनाथ यादव, निवासी टिकरी अहिरान, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज को दोष सिद्ध ठहराया।

न्यायालय ने धारा 302 भा.दं.वि. के तहत आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 376 भा.दं.वि. के तहत आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत अभियोग की प्रभावी पैरवी की गई। महत्वपूर्ण गवाहों को समय से न्यायालय में प्रस्तुत कर साक्ष्य कराए , जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कर कठोर सजा दिलाई जा सकी।

इस मामले की प्रभावी ढंग से पैरवी करने में एडीजीसी विवेक कुमार उपाध्याय, उपनिरीक्षक अशोक कुमार, मॉनीटरिंग सेल, कमिश्नरेट प्रयागराज,महिला कांस्टेबल सीमा, कोर्ट मोहर्रिर, कांस्टेबल अमित, पैरोकार, थाना जार्जटाउन अहम भूमिका निभाई।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल