रंगदारी के लिए फायरिंग मामले में तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज
रांची, 10 जुलाई (हि.स.)। रंगदारी की मांग को लेकर बस चालक पर फायरिंग करने के मामले में तीन आरोपितों को राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त की अदालत ने नीतीश पाण्डेय, गोलू बाल्मीकि और अभिजीत कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
यह मामला 12 मई का है।
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