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बिजनौर, 07 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना शेरकोट पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपितों की लगभग 31 लाख 38 हजार 808 रुपये मूल्य की अचल संपत्ति रविवार को कुर्क की है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई।
पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में थाना शेरकोट एवं थाना असमोली (जनपद संभल) पुलिस की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए यह कदम उठाया। कुर्क की गई संपत्तियां गैंग लीडर इश्तकार उर्फ इस्तकार पुत्र बुद्धी निवासी हरथला, थाना असमोली, जनपद संभल, गैंग सदस्य खुर्शीद पुत्र फिरोज निवासी हरथला, थाना असमोली, जनपद संभल तथा शादाब पुत्र गुलामान निवासी हरथला, थाना असमोली, जनपद संभल से संबंधित बताई गई हैं।
पुलिस के अनुसार, इश्तकार द्वारा अवैध कमाई से दो आवासीय मकानों का सौंदर्यीकरण एवं विस्तार कराया गया था। इन मकानों एवं भूमि की कुल अनुमानित कीमत 11,00,922 रुपये आंकी गई है। इसके अतिरिक्त खुर्शीद के आवासीय मकान एवं भूमि की अनुमानित कीमत 10,21,443 रुपये तथा शादाब के आवासीय मकान एवं भूमि की कीमत 10,16,443 रुपये है। कुल मिलाकर 31,38,808 रुपये मूल्य की संपत्ति को कुर्क किया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपितों के विरुद्ध विभिन्न जनपदों एवं उत्तराखंड के कई थानों में गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कुर्की की कार्रवाई के दौरान संबंधित तहसील प्रशासन तथा स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहा।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके।-------------
हिन्दुस्थान समाचार / नरेन्द्र