हत्या और डायन प्रताड़ना के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
दुमका, 30 जून (हि.स.)। डायन प्रताड़ना और हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को राजेश किस्कू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने राजेश पर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001