पर्याप्त आय अर्जित न करने वाली शिक्षित पत्नी भरण-पोषण की हकदार : हाईकोर्ट
--माता-पिता की संपत्ति या पेंशन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा प्रयागराज, 30 जून (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि केवल इस तथ्य से कि पत्नी शिक्षित है, उसे धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं किया

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