Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

जयपुर, 29 जून (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती-2025 के लेवल प्रथम की परीक्षा में विवादित प्रश्न-उत्तर से जुडे मामले में अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश ममता यादव व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित इस भर्ती की लिखित परीक्षा के बाद याचिकाकर्ताओं ने भर्ती की प्रथम उत्तर कुंजी पर आपत्ति जताई थी। जिस पर अंतिम उत्तर कुंजी में 11 प्रश्न डिलीट कर दिए थे। इसके अलावा कई उत्तर बदल दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से कई अन्य प्रश्नों पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन उन पर विचार ही नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं के बोर्ड की पुस्तक के अनुसार उत्तर सही हैं, लेकिन फिर भी चयन बोर्ड ने उन्हें सही नहीं किया। ऐसे में विषय विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर विवादित प्रश्नों की जांच कराई या और याचिकाकर्ताओं को बोनस अंक दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / पारीक