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हमीरपुर, 29 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में राठ थाना क्षेत्र के एक बेहद चर्चित मामले में सोमवार को विशेष न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह ने बताया कि विशेष न्यायालय ने आरोपी आलोक, जितेंद्र कुमार, भान सिंह उर्फ किल्टा और प्रवेंद्र को आई०पी०सी की धारा 302/34, 364 के तहत दोषी पाया। अभियोजन के अनुसार, घटना 16 अगस्त 2022 की है, जब चरखारी रोड पुलिया के पास से वादी जगमोहन के नाती सर्वेश कुमार का आरोपियों ने मोटरसाइकिल से अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ताओं ने परिवार से 3 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। फिरौती न मिलने पर दोषियों ने क्रूरतापूर्वक सर्वेश की डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 18 अगस्त 2022 को रिपोर्ट दर्ज कर आलाकत्ल बांस के डंडे और प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की थी। विशेष अदालत ने चारों दोषियों पर उम्रकैद के साथ-साथ अलग-अलग धाराओं में कुल 60,000-60,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा पीड़ित पक्ष को 75,000 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का भी आदेश दिया है। इस सख्त फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा