तारा शाहदेव प्रकरण : रंजीत सिंह कोहली की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज
रांची, 29 जून (हि.स.)। नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना मामले में सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की जमानत याचिका झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आनंद सेन और न्यायमूर्ति दीपक रोशन
उच्च न्यायालय की फाइल फोटो


रांची, 29 जून (हि.स.)। नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना मामले में सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की जमानत याचिका झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आनंद सेन और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।

सुनवाई के दौरान रंजीत सिंह कोहली की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वह पिछले सात वर्ष छह माह से अधिक समय से जेल में है। इसी आधार पर अपील लंबित रहने तक जमानत देने का अनुरोध किया गया। लेकिन अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

दरअसल, रंजीत सिंह कोहली ने रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील दायर की है। इसी अपील में दायर अंतरिम आवेदन (आईए) के माध्यम से उसने जमानत की मांग की थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया।

गौरतलब है कि रांची स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पी.के. शर्मा की अदालत ने रंजीत सिंह कोहली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं उसकी मां कौशल रानी को 10 वर्ष और सह-आरोपी मुश्ताक अहमद को 15 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे