नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा
रांची, 29 जून (हि.स.)। नाबालिग से यौन शोषण से जुड़े मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने सोमवार को जेल में बंद आरोपी मोहम्मद साजिद को 10 साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता ने रा
फाइल फोटो सिविल कोर्ट


रांची, 29 जून (हि.स.)। नाबालिग से यौन शोषण से जुड़े मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने सोमवार को जेल में बंद आरोपी मोहम्मद साजिद को 10 साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इस मामले में पीड़िता ने रांची के अरगोड़ा थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह मामला अगस्त 2025 का है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पीड़िता के मंदिर से वापस लौटने के दौरान आरोपी मोहम्मद साजिद ने उसे रास्ते में रोककर उसे जूस पीने को कहा। बाद में आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाह ने भी घटना को सही बताया था। वहीं, पीड़िता ने भी अदालत में घटना का समर्थन किया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे