जमीन विवाद में हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
दुमका, 29 जून (हि.स.)। जमीन विवाद में दो साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय राजेश सिन्हा की अदालत ने सुशील टुडू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुुनाई है। साथ ही अदालत ने सुशील टुडू पर 10
सिंबल


दुमका, 29 जून (हि.स.)। जमीन विवाद में दो साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय राजेश सिन्हा की अदालत ने सुशील टुडू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुुनाई है। साथ ही अदालत ने सुशील टुडू पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माना की गांव के ही वादी बिजय टुडू को देनी होगी।

न्यायालय ने मामले में 11 गवाहों की गवाही पर सुशील को दोषी करार दिया। मामले में सरकार की ओर से बहस सहायक लोक अभियोजन धन्नजय दास ने किया। वादी बिजय टुडू ने पुलिस को किए लिखित शिकायत में बताया कि जमीन विवाद में 26 मई 2024 को लाठी-डंडा और रड्ड से आरोपित सुशील टुडू और उसकी पत्नी रसोदी मरांडी ने जानलेवा हमला किया। गंभीर अवस्था में पुलिस ने सुशील को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस वादी के लिखित शिकायत पर रामगढ़ थाना में मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / नीरज कुमार