हाई कोर्ट ने रद्द की जनकपुरी स्कूल रेप केस में केयरटेकर की जमानत, सरेंडर करने का आदेश
नई दिल्ली, 29 जून (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनकपुरी में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में स्कूल के केयरटेकर को मिली जमानत को निरस्त कर दी है। जस्टिस विनोद कुमार की वेकेशन पीठ ने उसे एक जुलाई तक कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया
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