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वाड्रफनगर में आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों और मैदानी अमले को दी गई योजना की विस्तृत जानकारी
बलरामपुर, 25 जून (हि.स.)। विकसित भारत जी राम जी (वीबी-जी राम जी) अधिनियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को विकासखंड वाड्रफनगर में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायत सचिवों, ग्राम रोजगार सहायकों, तकनीकी सहायकों एवं कार्यालयीन कर्मचारियों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और उसके क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी गई।
जनपद पंचायत वाड्रफनगर के सभाकक्ष में आयोजित इस कार्यशाला में अधिकारियों ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम एक जुलाई से पूरे देश में एक साथ लागू होगा। अधिनियम के तहत प्रत्येक पंजीकृत जॉब कार्डधारी ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी।
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि निर्धारित समय के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पात्र हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वहीं मजदूरी भुगतान में देरी होने पर मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है।
कार्यशाला में योजना के चार प्रमुख कार्यक्षेत्रों—जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास, आजीविका संवर्धन एवं आपदा प्रबंधन—के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गई। साथ ही अधिनियम के सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
अधिकारियों ने सभी पंचायत स्तर के कर्मचारियों और मैदानी अमले से 1 जुलाई से योजना के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने का आह्वान किया, ताकि ग्रामीण परिवारों को योजना का अधिकतम लाभ मिल सके।
कार्यशाला में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नीर निधि नंदेहा, जनपद पंचायत सीईओ निजाम सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय