आपत्ति तय न कर सम्पत्ति सील मामले में हाथरस एसडीएम 29 को तलब
प्रयागराज, 25 जून (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाथरस के उप जिलाधिकारी (रेगुलेटेड एरिया) को 29 जून को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने यह आद
इलाहाबाद हाईकाेर्ट


प्रयागराज, 25 जून (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाथरस के उप जिलाधिकारी (रेगुलेटेड एरिया) को 29 जून को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. विकास कुमार शर्मा की याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया। 02 जून 2026 को हाथरस के सक्षम प्राधिकारी एसडीएम (रेगुलेटेड एरिया) द्वारा नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने 04 जून को इस नोटिस का जवाब दिया, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया गया और परिसर को सील कर दिया गया।

16 जून को हुई पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने सरकारी वकील को एक सप्ताह का समय देते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था और कहा था कि ऐसा न होने पर एसडीएम को स्वयं उपस्थित होना होगा।

सरकारी वकील को निर्देश तो मिले, परंतु न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रति शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए न्यायालय ने एसडीएम को उपस्थित होने का सख्त आदेश दिया।

न्यायालय ने यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के नगर नियोजन एवं विकास सचिव (लखनऊ), जिलाधिकारी हाथरस और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हाथरस के माध्यम से एसडीएम को तत्काल सूचित करने का निर्देश रजिस्ट्रार (अनुपालन) को दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे