नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक दोषी को 20 वर्ष का कारावास,कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया
हमीरपुर, 20 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने व दुपट्टे से फंदा लगा कर जान से मारने का प्रयास करने के मामले में शनिवार को न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने दोषी को 20 वर्ष का कठोर का
दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास


हमीरपुर, 20 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने व दुपट्टे से फंदा लगा कर जान से मारने का प्रयास करने के मामले में शनिवार को न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 19 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने थाने में 4 जून 2017 को दी तहरीर में बताया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री घर में अकेले थी। तभी मौक पाकर थानाक्षेत्र के कैंथी गांव निवासी सद्दीक पुत्र इदरीश दीवार फांद कर उसके घर में आ गया और पुत्री के साथ जबरन बलात्कार किया। दुष्कर्म के बाद उसे दुपट्टे से फंदा लगा कर जान से मारने का प्रयास किया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा-452, 376डी, 323, 305, 506 भा०द०सं० व 6 पॉक्सो एक्ट में मामला पंजीकृत कर जांच शुरू की। आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामले में अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरुप शनिवार को न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार खरवार ने मुलजिम सद्दीक को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 19 हजार रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा