जोधपुर, 19 जून (हि.स.)। कंज्यूमर कोर्ट ने सडक़ दुर्घटना में मृतक के बीमा क्लेम का भुगतान नहीं करने पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी माना है। कोर्ट ने नॉमिनी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की बीमा राशि द
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