खान सर से जुड़ी मानहानि याचिका पर अगली सुनवाई दो जुलाई को
नई दिल्ली, 18 जून (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोचिंग संचालक खान सर और दूसरे कोचिंग टीचर की कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर दाखिल मानहानि याचिका पर आज भी टीवी पत्रकार को तत्काल कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस तेजस करिया की अध्यक्षता
खान सर से जुड़ी मानहानि याचिका पर अगली सुनवाई दो जुलाई को


नई दिल्ली, 18 जून (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोचिंग संचालक खान सर और दूसरे कोचिंग टीचर की कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर दाखिल मानहानि याचिका पर आज भी टीवी पत्रकार को तत्काल कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस तेजस करिया की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को करने का आदेश दिया।

इसके पहले 8 जून को भी उच्च न्यायालय ने महिला पत्रकार को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए खान सर समेत दूसरे कोचिंग संचालकों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। टीवी पत्रकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफार्म पर प्रसारित वीडियो और पोस्ट में उनको लेकर बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार और दल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही, उन पर दलाली करने और फेक न्यूज की दुकान चलाने का भी आरोप लगाया गया है। टीवी पत्रकार ने कहा है कि इस पोस्ट की वजह से उनके परिवार को उत्पीड़न और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है।

दरअसल याचिकाकर्ता टीवी पत्रकार ने अपने न्यूज चैनल पर स्टार टीचर्स नामक अपना शो चलाया था। जिसमें उन्होंने कोचिंग संचालकों को दो कौड़ी का टीचर कहा था। इसके बाद इस मामले पर बवाल मच गया और कई कोचिंग संचालकों ने वीडियो बनाकर संबंधित पत्रकार की तीखी आलोचना की। सोशल मीडिया पर इसे लेकर पक्ष विपक्ष में काफी तर्क-वितर्क देखने को मिले। उसके बाद संबंधित पत्रकार और उनके मीडिया संगठन ने खान सर और कुछ दूसरे कोचिंग संचालकों के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की। मानहानि याचिका में संबंधित पत्रकार और न्यूज चैनल ने दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा