नीट री-टेस्ट से पहले अस्थायी बैन को टेलीग्राम ने हाई कोर्ट में दी चुनौती, आज ही सुनवाई
नई दिल्ली, 17 जून (हि.स.)। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को 22 जून तक भारत में अस्थायी रुप से बंद करने के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती द
दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्ली, 17 जून (हि.स.)। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को 22 जून तक भारत में अस्थायी रुप से बंद करने के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय आज ही इस याचिका पर सुनवाई करेगा।

जस्टिस तेजस करिया की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच के समक्ष टेलीग्राम की ओर से पेश वकील माधव खोसला ने मेंशन करते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने आज ही सुनवाई करने का आदेश दिया। टेलीग्राम ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके 15 करोड़ यूजर्स हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से उनके यूजर्स को काफी परेशानी हो सकती है।

नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में टेलीग्राम ऐप के उपयोग की बात सामने आयी थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस ऐप को 22 जून तक अस्थायी रुप से बंद करने का आदेश जारी किया है। मंत्रालय के एक दूसरे आदेश में कहा गया है कि टेलीग्राम ऐप किसी मैसेज को एडिट करने के फीचर को 30 जून तक डिसेबल करें। टेलीग्राम ने मंत्रालय के इन्हीं आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह