बीमा क्लेम खारिज करने पर इंश्योरेंस कंपनी पर 25 हजार रुपये का हर्जाना
जयपुर, 16 जून (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-4 ने बीमित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद तकनीकी आधार पर बीमा क्लेम खारिज करने को गलत माना है। इसके साथ ही आयोग ने बीमा कंपनी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इसक
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001