बीस फीसदी पेंशन राशि आजीवन रोके जाने के विभागीय दण्ड पर हाईकोर्ट खंडपीठ ने लगाई रोक
जोधपुर, 13 जून (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 20 फीसदी पेंशन राशि आजीवन रोके जाने के विभागीय दण्ड पर रोक लगाई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस सुनील बेनीवाल की अवकाशकालीन खंडपीठ से यह राहत मिली। अधिवक्ता यशपाल खि
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