किशोरी से दुष्कर्म के दोषी में 20 वर्ष की कठोर कैद
हरिद्वार, 12 जून (हि.स.)। 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज व एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी हिमांशु कामले को 20 वर्ष कठोर कारावास व 15
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001