नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 35 हजार का जुर्माना
औरैया, 07 मई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने साढ़े छह वर्ष पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को दोषी छोटू उर्फ अरुण कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
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