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हरिद्वार, 06 मई (हि.स.)। 16 वर्षीय छात्रा को भगा ले जाकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज एफटीसी न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह ने युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषसिद्ध श्यामनाथ उर्फ दीपक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 15 फरवरी 2022 को कोतवाली नगर क्षेत्र में पीड़ित छात्रा सुबह नौ बजे अपने घर से स्कूल के लिए गई थी। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों के तलाश करने पर भी छात्रा का पता नहीं चला था। छात्रा का फोन भी बंद आ रहा था। शक होने पर छात्रा के परिजनों ने पुलिस को श्यामनाथ उर्फ दीपक पर संदेह जताते हुए शिकायत की थी।
घटना के आठ दिन बाद पुलिस ने छात्रा को काशीराम कॉलोनी निवासी रजनी पत्नी बबलू के फ्लैट से आरोपित युवक के कब्जे से बरामद किया था। पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। पुलिस ने 32वर्षीय श्यामनाथ उर्फ दीपक पुत्र कृष्णपाल निवासी गांव झबरेडा भगवानपुर के विरुद्ध संबधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा था। केस की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपित श्यामनाथ उर्फ दीपक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए गए। विशेष कोर्ट ने युवक श्यामनाथ को 20 वर्ष कठोर कैद व 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़ित किशोरी को एक लाख रुपये मुआवजा राशि देने के भी आदेश दिए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला