बलरामपुर : जिला जेल के 200 मीटर दायरे में ड्रोन उड़ान पर रोक
बलरामपुर, 06 मई (हि.स.)। जिला जेल रामानुजगंज की सुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेंद्र कटारा ने बुधवार काे अहम आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिला जेल परिसर और उसके चारों ओर 200 मीटर के दायरे को ड्रोन संचालन के लिए ‘नो फ्लाई रेड
बलरामपुर : जिला जेल के 200 मीटर दायरे में ड्रोन उड़ान पर रोक


बलरामपुर, 06 मई (हि.स.)। जिला जेल रामानुजगंज की सुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेंद्र कटारा ने बुधवार काे अहम आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिला जेल परिसर और उसके चारों ओर 200 मीटर के दायरे को ड्रोन संचालन के लिए ‘नो फ्लाई रेड जोन’ घोषित किया गया है।

निर्देशों के अनुसार इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ड्रोन का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, नवा रायपुर के निर्देशों और सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय