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बलरामपुर, 05 मई (हि.स.)। बलरामपुर जिले में फर्जी तरीके से शासकीय नौकरी प्राप्त करने के गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने एक प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद यह कदम उठाया गया है।
कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, ग्राम कुशफर निवासी शिकायतकर्ता सत्यनारायण द्वारा 11 अप्रैल 2025 को की गई शिकायत की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कोल्हुआ के प्रधान पाठक लालमन सिंह ने गलत तरीके से अपने पिता/पालक के नाम का उपयोग कर शासकीय नौकरी हासिल की है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर विस्तृत जांच कराई गई। जांच के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए। प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिकायत को सही पाया गया।
जांच में सामने आया कि लालमन सिंह ने अपने वास्तविक नाम और अभिभावक संबंधी जानकारी में गड़बड़ी कर नौकरी प्राप्त की। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।
इसी आधार पर विभागीय जांच की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रामचंद्रपुर निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय