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बाराबंकी, 04 मई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद पुलिस और प्रशासन ने साेमवार काे कुख्यात ड्रग माफिया व हिस्ट्रीशीटर मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन की लगभग 1.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर दी। कार्रवाई न्यायनिर्णायक प्राधिकारी नई दिल्ली के 30 अप्रैल 2026 के आदेश पर धारा 68एफ(2) एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत की गई।
थाना प्रभारी जैदपुर संतोष सिंह ने बताया कि अज्जन पुत्र मो. कलीम निवासी टिकरा मुर्तजा, थाना जैदपुर पिछले 25 साल से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है। उस पर बाराबंकी व लखनऊ में दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह थाना जैदपुर का हिस्ट्रीशीटर नं0-56 बी और जनपद स्तर का घोषित ड्रग माफिया है। गैंग नंबर-32 का वह लीडर है। एडीजी लखनऊ जोन ने उसे अंतरजनपदीय गैंग आई आर-09 में सूचीबद्ध किया है।
ड्रग तस्करी से अर्जित धन से अज्जन ने पत्नी नगमी खातून के नाम लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील के ग्राम औरंगाबाद खालसा में 92.926 वर्गमीटर आवासीय भूखंड व मकान खरीदा था। इसी संपत्ति को कुर्क किया गया है।
राज्य सरकार ने पिट-एनडीपीएस एक्ट के तहत अज्जन पर 1 साल का निरुद्धि आदेश जारी किया था। वह 9 जनवरी 2026 से जिला कारागार बाराबंकी में बंद है।
थाना प्रभारी जैदपुर संतोष सिंह के अनुसार उक्त गिरोह युवाओं को नशे की लत में डालकर उनका भविष्य बर्बाद कर रहा था। जिला प्रशासन की ओर से आज उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज कुमार चतुवेर्दी