गैर इरादतन हत्या मामले में एक को सात वर्षों का सश्रम कारावास
पूर्वी चंपारण, 04 मई (हि.स.)।अनुसूचित जाति/जनजाति के अनन्य विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने गैर इरादतन हत्या मामले में नामजद एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए सात वर्षों का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देन
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