नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत शुक्रवार दोपहर बाद चुनाव प्रचार पर लग जाएगी रोक
धर्मशाला, 14 मई (हि.स.)। नगर निकाय चुनावों के दृष्टिगत जिला कांगड़ा में आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए नगर निगम धर्मशाला एवं पालमपुर, नगर परिषद कांगड़ा, देहरा, ज्वालामुखी, नूरपुर, नगरोटा बगवां तथा नगर पंचायत शा
नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत शुक्रवार दोपहर बाद चुनाव प्रचार पर लग जाएगी रोक


धर्मशाला, 14 मई (हि.स.)। नगर निकाय चुनावों के दृष्टिगत जिला कांगड़ा में आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए नगर निगम धर्मशाला एवं पालमपुर, नगर परिषद कांगड़ा, देहरा, ज्वालामुखी, नूरपुर, नगरोटा बगवां तथा नगर पंचायत शाहपुर के मतदान क्षेत्रों में शुक्रवार को सायं 3 बजे से सार्वजनिक चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी हेम राज बैरवा ने बताया कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन अथवा अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही जनता को आकर्षित करने के उद्देश्य से संगीत कार्यक्रम, नाट्य कार्यक्रम अथवा अन्य मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने पर भी रोक रहेगी।

उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान 17 मई को प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर परिषद एवं नगर पंचायतों की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित मुख्यालयों में की जाएगी, जबकि नगर निगम धर्मशाला की मतगणना 31 मई को प्रातः 9 बजे से आरंभ होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया