हरिद्वार, 13 मई (हि.स.)। ट्यूशन के लिए से आते जाते समय किशोरी को तंग कर अश्लील हरकत करने के मामले में विशेष पॉक्सो व अपर जिला जज लक्ष्मण सिंह ने युवक वासु को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने वासु को एक वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुन
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001