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सूरजपुर, 12 मई (हि.स.)। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। जिला प्रशासन ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार नगर पंचायत शिवनंदनपुर सहित विकासखंड सूरजपुर, भैयाथान, रामानुजनगर, प्रेमनगर, प्रतापपुर और ओड़गी के विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों में यह प्रतिबंध प्रभावशील रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। चुनावी सभाओं और प्रचार के दौरान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा।
आदेश के तहत लंबे चोंगे वाले लाउडस्पीकर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं वाहनों और चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूह लगाने की अनुमति भी नहीं होगी। चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु संबंधित रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है।
प्रशासन ने कहा है कि प्रचार वाहन चलाने के दौरान अनुमति पत्र और वाहन पंजीयन दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति या निर्धारित समय सीमा के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग करते पाए जाने पर वाहन और ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम, न्यायालय, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, बैंक, डाकघर, वृद्धाश्रम और दूरभाष केंद्रों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय