सूरजपुर : तक्षशिला लाइब्रेरी में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा पर दी गई अहम जानकारी
सूरजपुर, 12 मई (हि.स.)। सूरजपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तक्षशिला लाइब्रेरी, सूरजपुर में मंगलवार काे कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा प्रा
कार्यक्रम की तस्वीर।


सूरजपुर, 12 मई (हि.स.)। सूरजपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तक्षशिला लाइब्रेरी, सूरजपुर में मंगलवार काे कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा प्रावधानों और निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी देना रहा।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में व्यवहार न्यायाधीश अंजली पाण्डेय मौजूद रहीं। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि “जागरूक नागरिक ही सुरक्षित और सशक्त समाज की आधारशिला हैं।”

साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट से सतर्क रहने की अपील

कार्यक्रम में बढ़ते साइबर अपराधों पर विस्तार से चर्चा की गई। लोगों को फर्जी कॉल, लिंक, एपीके फाइल और सोशल मीडिया के जरिए होने वाली ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी गई। बताया गया कि अनजान लिंक या एप डाउनलोड करने से मोबाइल हैक, बैंकिंग जानकारी लीक और डेटा चोरी जैसी घटनाएं हो सकती हैं।

इसके साथ ही “डिजिटल अरेस्ट” जैसे मामलों के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसमें ठग खुद को पुलिस, सीबीआई या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और पैसों की मांग करते हैं। ऐसे मामलों में तुरंत साइबर हेल्पलाइन या पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी गई।

घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा कानून पर जागरूकता

कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों और घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों की भी जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि मानसिक, आर्थिक या शारीरिक प्रताड़ना की स्थिति में कानून उनके संरक्षण के लिए मौजूद है और वे निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

सड़क सुरक्षा और पॉक्सो कानून पर चर्चा

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग तथा नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने की अपील की गई। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।

पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों की सुरक्षा, शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े मामलों में कानूनी संरक्षण और शिकायत प्रक्रिया के बारे में भी प्रतिभागियों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलव्ही सत्य नारायण, कृष्णकांत, तक्षशिला लाइब्रेरी इंचार्ज अंकित अग्रवाल, अकाउंटेंट रवि पाण्डेय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय