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-40 साल पुराने कचहरी हत्याकांड में माफिया विजय मिश्र दोषी करार
प्रयागराज, 12 मई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एमपी एमएलए न्यायालय ने मंगलवार को जिला कचहरी में वर्ष 1980 में हुए बहुचर्चित हत्याकांड में माफिया एवं पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने विजय मिश्र समेत तीन अन्य आरोपियों को हत्या का दोषी माना है। मामले में सजा पर सुनवाई बुधवार को होगी।
एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान विजय मिश्र, बलराम, संतराम और जीत नारायण को दोषी ठहराया।
उल्लेखनीय है कि 11 फरवरी 1980 को प्रयागराज जिला कचहरी परिसर में प्रकाश नारायण पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार कर्नलगंज थाने में हाथी गांव, नवाबगंज निवासी श्याम नारायण पांडे ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वह एक मुकदमे में जमानत कराने के लिए कचहरी आए थे और अपने अधिवक्ता की सीट पर बैठे थे। उसी दौरान विजय मिश्र अपने साथियों के साथ बंदूक और राइफल लेकर पहुंच कर प्रकाश नारायण पांडे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किया था।
न्यायालय में वादी श्याम नारायण पांडे का शपथपूर्वक बयान दर्ज किया गया। वर्तमान में आगरा जेल में बंद विजय मिश्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। गौरतलब है कि विजय मिश्र के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, शस्त्र अधिनियम, अपहरण, गुंडा एक्ट और खनन अधिनियम समेत 77 से अधिक मुकदमे विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं। इनमें प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, मीरजापुर, मेरठ और हावड़ा तक के मामले शामिल हैं। कई मामलों में वह दोषमुक्त हो चुके हैं, जबकि कुछ मामलों की सुनवाई अभी भी न्यायालय में चल रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल