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सूरजपुर, 12 मई (हि.स.)। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने प्रशासन ने जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला दण्डाधिकारी Rena Jameel ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो गई है।
जारी आदेश के अनुसार नगर पंचायत शिवनंदनपुर सहित विकासखंड सूरजपुर, भैयाथान, रामानुजनगर, प्रेमनगर, प्रतापपुर और ओड़गी के विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों, सभाओं, रैली और जुलूसों में बंदूक, रायफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, तलवार, भाला, लाठी सहित किसी भी प्रकार के घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा सशस्त्र जुलूस निकालने, आपत्तिजनक नारे लगाने और पोस्टर लगाने या बांटने की अनुमति नहीं होगी।
जिला कार्यालय परिसर सूरजपुर, नगर पंचायत शिवनंदनपुर और जनपद पंचायत मुख्यालयों के आसपास सभा, जुलूस, धरना, चक्का जाम और पुतला दहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अन्य स्थानों पर सभा या जुलूस आयोजित करने के लिए 24 घंटे पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।
प्रशासन ने धार्मिक स्थलों और उसके 100 मीटर दायरे में राजनीतिक सभा आयोजित करने पर भी रोक लगाई है। बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग और प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद रहेगा।
जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावशील रहेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय