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प्रयागराज, 30 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित खीरी थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या-03, प्रयागराज ने हत्या मामले के दो आरोपितों के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद सश्रम आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। इसके ही बीस बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रयागराज के खीरी में वर्ष 2023 में अभियुक्त सोनू प्रजापति और रामकैलाश प्रजापति के खिलाफ धारा 302, 201 और 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
उल्लेखनीय है कि 16 मई 2023 को अभियुक्त सोनू प्रजापति और रामकैलाश प्रजापति के खिलाफ आरोप था कि दोनों ने वादिनी की ननद की हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया था।
जांच पूरी होने के बाद 6 अगस्त 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके बाद अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और प्रभावी पैरवी की गई।
इसी क्रम में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या-03, प्रयागराज की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को धारा 302 आईपीसी में दोषी मानते हुए प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं धारा 201 आईपीसी में प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी पैरवी कराई जा रही है। इसी प्रयास के तहत हत्या के मामले में दोनों अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल