जुबीन गर्ग हत्या मामले में श्यामकानू की जमानत याचिका खारिज
गुवाहाटी, 30 अप्रैल (हि.स.)। जुबीन गर्ग हत्या मामले में मुख्य आरोपित श्यामकानू महंत की जमानत याचिका को फास्ट ट्रैक अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के साथ ही मामले में न्यायिक प्रक्रिया और तेज हो गई है। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया
जुबीन


गुवाहाटी, 30 अप्रैल (हि.स.)। जुबीन गर्ग हत्या मामले में मुख्य आरोपित श्यामकानू महंत की जमानत याचिका को फास्ट ट्रैक अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के साथ ही मामले में न्यायिक प्रक्रिया और तेज हो गई है। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सिंगापुर में जुबीन गर्ग की हुई मौत के बाद शामकानू महंत सिंगापुर से भागकर मलेशिया चले गए थे।

इस बीच, मामले में चार्ज फ्रेम को लेकर सुनवाई की प्रक्रिया जारी है, जिसे पूरे मामले के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा रहा है। अदालत में लगातार इस संबंध में बहस चल रही है।

उल्लेखनीय है कि, इससे पहले 24 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 30 अप्रैल को निर्णय सुनाने की तिथि निर्धारित की गई थी। अब अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आगे की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

गौरतलब है कि, असम पुलिस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित कर दिसंबर, 2025 में गुवाहाटी की एक कोर्ट में गायक की मौत के मामले में एक विस्तरित चार्जशीट दाखिल की थी।

यह जांच 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत के बाद शुरू हुई थी। खबरों के मुताबिक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सिंगापुर की यात्रा के दौरान समुद्र में घूमने निकले गर्ग की मौत हो गई थी।

गुवाहाटी में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल की गई इस चार्जशीट में सात लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें से चार लोगों पर, जिनमें फेस्टिवल के आयाेजक श्यामकानु महंता, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, बैंड के एक सदस्य शेखरज्योति गोस्वामी और एक सह-गायक अमृतप्रभा महंता शामिल हैं जिनपर हत्या के आरोप लगाए गए हैं।

जुबीन गर्ग के चचेरे भाई और असम पुलिस के निलंबित अधिकारी संदीपान गर्ग पर 'गैर-इरादतन हत्या' का आरोप लगाया गया है। साथ ही गर्ग के निजी सुरक्षा अधिकारी का नाम चार्जशीट में शामिल है।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश