--भरण पोषण न देने पर जेल भेजे गए पति की तत्काल रिहाई का आदेश
प्रयागराज, 03 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पत्नी को भरण -पोषण राशि न देने के मामले में 22 महीने की सजा काटने का आदेश देने के फेमिली कोर्ट झांसी के आदेश पर रोक लगाते हुए पति
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