किरायेदारी से जुड़े विवाद में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
-कहा, न्याय हित में किया जा सकता है वाद संशोधित प्रयागराज, 03 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि पक्षकारों को संशोधन की अनुमति देने का निर्णय न्यायहित में होना चाहिए। यह ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे पक्षकारों के अधिकार प्रभावित होते

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