जींद : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कैद
अदालत ने दोषी को 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अदालत।


जींद, 27 अप्रैल (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अप्रैल 2025 को थाना जुलाना में शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें लड़की के पिता ने बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ उसके पड़ोसी ने जबरन दुष्कर्म किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस द्वारा दिए गये ठोस साक्ष्य के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा कि अदालत ने सोमवार को गांव देवरड़ निवासी प्रीक्षित को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि जींद पुलिस आमजन से अपील करती है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देंए ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा