आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सजा काट रहा अधिकारी दोषमुक्त
प्रयागराज, 25 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दोषी करार पीतांबर दास को दोषमुक्त करार दिया है।
न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद ने निचली अदालत द्वारा 20 मई 1988 को दी गई दो साल की कठोर कारावास और जुर्माने
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