दोषी के वारिसों को अपील जारी रखने का हक तो पीडित के वारिसों को क्यों नहीं-हाईकोर्ट
जयपुर, 22 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक मामलों में पक्षकारों की मृत्यु के बाद दोषी के वारिस को अपील जारी रखने का हक तो पीडित के वारिसों को इस हक से महरूम क्यों किया गया है। अदालत ने इसे संविधान के विपरीत और भेदभावपूर्ण

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